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कृषक उन्नति योजना से अब खरीफ में दलहन-तिलहन, मक्का तथा लघु धान्य फसलों का उत्पादन करने वाले कृषकों को मिलेगा आदान सहायता राशि का लाभ

फसल विविधीकरण के प्रोत्साहन, दलहन तिलहन फसल के विस्तार और इनक उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य संग योजनामे चिन्हित फसल विविधीकरण के प्रोत्साहन, दलहन तिलहन फसल के क्षेत्र विस्तार आ इनक उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य संग योजनामे चिन्हित दूसर फसल मन ले आदान सहायता राशि दिए जाने के निर्णय लिअ गिस हे। धान के बदले दूसर खरीफ फसल बर एकीकृत किसान पोर्टल म पंजीयन अउ गिरदावरी म रकबे के पुष्टि के बाद मान्य रकबे म राशि 11,000 रुपिया प्रति एकड़ के दर ले आदान सामग्री के भुगतान होही। राज्य के अधिकांश क्षेत्र बरसाती होए से मौसम के प्रतिकूलता आ कृषि आदान लागत म बृद्धि के कारण कृषि आय म अनिश्चितता बनी रहिथे, जेन के चलते कृषक फसल उत्पादन लिए जरूरी आदान जइसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण आ नवीन कृषि तकनीकी म पर्याप्त निवेश नई कर पावत हं। राज्य सरकार द्वारा कृषि म पर्याप्त निवेश अउ कास्त लागत राहत देने बर कृषक उन्नति योजना प्रारंभ करे गिस हे।

कृषक उन्नति योजना के मुख्य उद्देश्य हवे फसल क्षेत्र कछाडन, उत्पादन अउ उत्पादकता म बृद्धि, फसल के कास्त लागत म कमी लाके कृषकों के आय म बृद्धि करना। सामाजिक-आर्थिक स्तर म सुधार के संग-संग कृषकों ला उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मानव श्रम, यांत्रिकीकरण अउ नवीन कृषि तकनीकी म निवेश के प्रोत्साहन देना, फसल विविधीकरण ला प्रोत्साहित कर के कृषि के लाभ के व्यवसाय के रूप म पुर्नस्थापित करना। योजना के क्रियान्वयन खरीफ 2025 ले होही।

हितग्राही के पात्रता

कृषक उन्नति योजना के लाभ सर्फ उही कृषक मन ला मिलही, जे मन एकीकृत किसान पोर्टल म पंजीकरण कराय हवंय। एकीकृत किसान पोर्टल म पंजीकृत उही समस्त कृषक जेन मन खरीफ मोसम म जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियन (लैम्पस समेते) या छत्तीसगढ़ राज्य बीज अउ कृषि विकास निगम लिमिटेड ला धान या धान बीज के बेचन तिहाँ। विगत खरीफ मोसम म एकीकृत किसान पोर्टल म पंजीकृत उही कृषक जेन मन धान फसल लगाय हवंय अउ प्रदेश के सहकारी समितियन म समर्थन मूल्य म धान बेचन करिस हवंय अउ वर्तमान म धान के बदला म बाकी खरीफ फसल लेवाय बर पंजीकरण कराय हवंय, जेन मन द्वारा खरीफ मोसम म दलहन, तिलहन, मक्का लघु धान्य फसल (कोदो, कुटकी अउ रागी) अउ कपास फसल बर पंजीकरण कराय गे हवे। संस्थागत समितियाँ जइसन-ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड, शाला विकास समिति अउ केंद्र व राज्य सरकार के संस्थान ला योजनान्तर्गत पात्रता नइ होही। कृषक मन ला आदान सहायता राशि के भुगतान कृषि भूमि सिलिंग कानून के प्रावधान के अधीन कराही जाही।

किसान मन ला भुतान-

किसान उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि किसान मन के बैंक खाता म सीधे डीबीटी के माध्यम ले दी जाही। खरीफ 2025 म प्रदेश के किसान मन से उपार्जित धान के मात्रा ऊपर धान (कॉमन) ऊपर राशि 731 रुपया प्रति क्विंटल के दर ले अधिकतम राशि 15351 रुपया प्रति एकड़ तथा धान (ग्रेड-ए) ऊपर राशि 711 रुपया प्रति क्विंटल के दर ले अधिकतम राशि 14931 रुपया प्रति एकड़ के दर ले आदान सहायता राशि दी जाही। विगत खरीफ म एकीकृत किसान पोर्टल म पंजीकृत ऐसे किसान जेन धान फसल लगायें हों तथा प्रदेश के सहकारी समितियन म समर्थन मूल्य ऊपर धान बेचे हों, उंकर धान के बदला अन्य खरीफ फसल खातिर एकीकृत किसान पोर्टल म पंजीयन तथा गिरदावरी म रकबे के पुष्टि के बाद, मान्य रकबे ऊपर राशि 11,000 रुपया प्रति एकड़ के दर ले आदान सहायता राशि दी जाही।

 

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