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नवा रायपुर अटल नगर म एकीकृत टाउनशिप के विकास के नियम के सरलीकरण

आदर्श शहरी केंद्र के रूप म विकसित होए के दिशा म एक महत्वपूर्ण पहल

नवा रायपुर म एकीकृत उपनगर के विकास म तेजी आही अउ क्षेत्र म बस्ती ल बढ़ावा मिलही

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल म नवा रायपुर अटल नगर के लेयर 2 म एकीकृत उपनगर के विकास ल प्रोत्साहित करे के उद्देश्य ले मौजूदा नियम ल अउ सरल अउ व्यावहारिक बनाये गे हावय। ए क्षेत्र म बस्ती अउ निवेस ल बढ़ावा दे बर ए कदम उठाय गेहे। मुख्यमंत्री ह किहीन कि ए बदलाव ले ए सुनिश्चित होही कि उपनगर के भीतर ए जरूरी सुविधा के विकास अउ जादा प्रभावी ढंग ले हो सकही। ओमन कीहिन कि सुधार के मुख्य उद्देश्य नवा रायपुर अटल नगर के लेयर दू म एकीकृत उपनगर के विकास म तेजी लाना अउ क्षेत्र म बस्ती ल बढ़ावा देना हे। ये कदम नागरिक मनके जीवन स्तर म सुधार अउ क्षेत्र ल आदर्श शहरी केंद्र के रूप म विकसित करे के दिशा म एक महत्वपूर्ण पहल हावय।

वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी ह बतईन कि स्वास्थ्य, सिक्षा, सामुदायिक हॉल, अउ धार्मिक जघा जइसन सामाजिक सुविधा बर आरक्षित क्षेत्र ल घटाके न्यूनतम पांच प्रतिसत कर दे गेहे, जउन ह पहिली जादा ले जादा पांच प्रतिसत रिहीस। येकर अलावा आवासीय गतिविधी ल प्राथमिकता देत पहिली निर्धारित अधिकतम रकबा के जगह न्यूनतम 50 प्रतिशत रकबा आवासीय उपयोग के खातिर अनिवार्य करे गे हावय। एखर ले आम मनखे मन ल सस्ता आवास देवाय म मदद मिलही अउ लोगन मन ल आवास के बढ़िया सुविधा मिलही।

ये नियम म एकरूपता लाने के खातिर नगरीय प्रशासन अउ विकास विभाग के अधिसूचना/नियम के मुताबिक आर्थिक रूप ले कमजोर वर्ग ले संबंधित प्रावधान म संशोधन करे गे हावय। संगेसंग पर्यावरण संरक्षण अउ जनस्वास्थ्य ल धियान म राखत एकीकृत उपनगर मन म ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अउ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ल जरूरी करे गेहे।

छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम उन्नीस सौ चौरासी के तहत दस प्रतिसत क्षेत्र उद्यान अउ खेल के मैदान जइसन खुला जघा बर आरक्षित हे।

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