स्वास्थ्य विभाग के दिसा-निर्देस के मुताबिक कोरोना वायरस जांच बर सैंपल कलेक्सन
स्वास्थ्य विभाग के दिसा-निर्देस के मुताबिक कोरोना वायरस जांच बर सैंपल कलेक्सन
बहिर ले आने वाला मन बर क्वारेंटाइन अनिवार्य,सर्जिकल मास्क के उपयोंग के बाद सहीं ढंग ले करें निपटारा
होम-क्वारेंटाइन अउ क्वारेटाइन सेन्टर्स म रहईया लोगन से नियम के कड़ाई ले पालन करे बर स्वास्थ्य विभाग के अपील
स्वास्थ्य विभाग ह होम -क्वारेटाइन अउ क्वारेंटाइन सेन्टर्स म रहईया लोगन ले नियम के कडई ले पालन करे के अपील करिस । कोविड-19 के संक्रमन रोके बर दुसर राज ल आए सबो नागरिक ल क्वारेटाइन करे जात हे। प्रवासिमन ल सासन कोति बनाए क्वारेंटाइन सेंटर्स या होम-क्वारेटान ले दु हफ्ता तक स्थानीय व्यक्ति ले संपर्क ले अलग रखे जात हें। स्वास्थ्य विभाग कोति ले तैनात डाक्टर के टीम कोति ले क्वारेटाइन करे गए लोगन के स्वास्थ्य के नियमित जांच अउ सर्विलांस करे जात हें।
स्वास्थ्य विभाग के दिसा-निर्देस के मुताबिक कोविड-19 के लक्षन वाले व्यक्तिमन के सैंपल जाच बर सकेलत हें क्वारेटाइन म रहईया लोगन मन के लक्षन दिखे म ही कोरोना वायरस जांच बर सैंपल लिए जात हे। बाहर ले आए सबो लोगंन के अपन पूरा जानकारी स्थानीय प्रसासन ल देना जारूरी हें। अईसे व्यक्ति सहरी क्षेत्र म अपन जानकारी वार्ड पार्षद ,नगर निगम के कर्मचारी या फेर संबधित पुलिस थाना म दे सकत हो। ग्रामीन क्षेत्र म कोटवार,पंचायत सचिव,जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या फेर स्थानीय थानाम जानकारी दे जा सकत हे । स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर 104 म फोन करके जानकारी दे सकत हो।
स्वास्थ्य विभाग ह होम -क्वारेन्टाइन म रहईया सबो लोगन ले नियम के कड़ाई ले पालन कर अपन सामाजिक दायित्व के निर्वहन अउ समाज के सुरक्षा के ध्यान रखे के अपील करे हें । नियम के उल्लघन करने वाला मन ऊपर महामारी नियंत्रन अधिनियम के तहत कारवाही होही विभाग ह जागरूक नागरिक ,जन-प्रतिनिधिमन अउ पास म रहईया लोगन ले पुलिस ला जानकारी दे सकत हे।
मास्क लगाना जरूरी हें, सही तरीका ले करें सर्जिकल मास्क के निपटान – एन.जी.टी.
राज के सबो लोगन ल मास्क अउ कपड़ा ले मुंह ढ़कना अनिवार्य हे। सामान्यतः दू तरह के मास्क पचलन म हे। कपड़ा ले मास्क के उपयोग करे के बाद ओला साबुन या फेर डिटरजेंट अउ गर्म पानी म अच्छा तरह ले धो के कम से कम पांच घंटा तक सुखाना हे। धूप नई रहाए तक मास्क ला सुखाए के बाद पाच मिनट तक आयरन जारूर करना हें।
सर्जिकल मास्क के उपयोेेग 6 ले 8 घंटा तक ही करे जाना चाहि। उपयोग के बाद ऐला चला देना चाहि। एन.जी.टी. के दिसा -निर्देस के अनुसार सर्जिकल मास्क के उपयोग के बाद सेनिटाईज कर कैंची ले कांटे, जेखर से ओखर कोनो दुसर झन कर पाये । कटे हुए मास्क ल एक बंद कचरा के डब्बा म 72 घंटा रहान दो, ओखर बाद कचरा फेंक दो।